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  • 2026-03-19

Jharkhand News: हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत, पांचवां केस भी खारिज

Jharkhand News: हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कांके थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। बाबूलाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में कांके थाने में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बाबूलाल मरांडी की याचिका स्वीकार कर ली।
हाईकोर्ट पहले भी दे चुकी है बाबूलाल को राहत
प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट इससे पहले भी इस मामले से जुडी बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज चार मामलों को निरस्त किया था। अब पांचवें मामले के निरस्त होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बाबूलाल पर आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया गया था। इसके विरोध में झामुमो कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न जिलों के पांच थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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