Jharkhand News: हज कमिटी ऑफ इंडिया (HCoI) ने हज 2026 के लिए चयनित सभी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और बाधा मुक्त बनाना है. समिति ने स्पष्ट किया है कि प्रस्थान के समय "मूल पासपोर्ट" (Original Passport) साथ रखना अनिवार्य होगा और बिना इसके आगे की कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी.
पासपोर्ट की वैधता और तकनीकी नियम
यात्रियों के लिए सबसे जरूरी निर्देश पासपोर्ट की वैधता को लेकर है. यात्री का पासपोर्ट कम से कम "31 दिसंबर 2026" तक वैध होना चाहिए. पासपोर्ट किसी भी स्थिति में फटा या खराब नहीं होना चाहिए और उसमें कम से कम दो खाली पेज होने चाहिए. इसके अलावा, पासपोर्ट में दर्ज नाम, फोटो और जन्मतिथि का मिलान हज आवेदन से होना अनिवार्य है. यदि इसमें कोई विसंगति है, तो यात्रियों को तुरंत हज समिति को सूचित करने की सलाह दी गई है.
फ्लाइट कन्फर्मेशन और रिपोर्टिंग का समय
सभी यात्रियों को अपनी फ्लाइट की जानकारी "HCoI पोर्टल" या "हज सुविधा ऐप" के माध्यम से कन्फर्म करनी होगी. फ्लाइट रसीद की कॉपी संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि यह हज किट प्राप्त करते समय काम आएगी. समय प्रबंधन को लेकर निर्देश दिया गया है कि यात्री प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले निर्धारित "हज हाउस" या रिपोर्टिंग स्थल पर पहुंच जाएं. यदि कोई सीधे एयरपोर्ट पहुंच रहा है, तो उसे उड़ान से कम से कम 6 घंटे पहले वहां उपस्थित होना होगा.
जरूरी दस्तावेजों की सूची और हज किट
यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने साथ मूल पासपोर्ट (पुराना और नया दोनों), स्वास्थ्य एवं टीकाकरण प्रमाण पत्र, भुगतान की रसीद और फ्लाइट कन्फर्मेशन रसीद रखना अनिवार्य है. प्रस्थान स्थल पर ही यात्रियों को "हज किट" प्रदान की जाएगी, जिसमें आईडी कार्ड, वीजा और अन्य आवश्यक सामग्री होगी. यदि "कवर हेड" के अलावा कोई अन्य व्यक्ति ग्रुप की किट प्राप्त करना चाहता है, तो उसके पास संबंधित यात्री का आधार कार्ड और अधिकृत अनुमति पत्र होना जरूरी है. इन नियमों का पालन न करने पर यात्रा में कठिनाई हो सकती है.