Ranchi News : बीमा दावे को लेकर चल रहे एक मामले में हाईकोर्ट ने बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा झटका देते हुए पीड़ित पक्ष को अतिरिक्त 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी उचित आधार के बिना दावे की पूरी राशि रोक नहीं सकती और उपभोक्ता के साथ न्याय होना चाहिए।मामला बीमा क्लेम के भुगतान और कंपनी द्वारा सीमित राशि देने से जुड़ा था। पीड़ित पक्ष ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि पॉलिसी की शर्तों के बावजूद पूरी राशि नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
अदालत ने कहा:- उपभोक्ता हितों की रक्षा जरूरी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी केवल प्रीमियम लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता को उचित लाभ देना भी उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। अदालत ने कंपनी को अतिरिक्त 2 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि देने को कहा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में बीमा विवादों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। वहीं, इस आदेश के बाद बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं।