Back to Top

Facebook WhatsApp Telegram YouTube Instagram
Push Notification

🔔 Enable Notifications

Subscribe now to get the latest updates instantly!

Jharkhand News26 – fastest emerging e-news channel.
  • 2026-05-20

Seraikela News: समाहरणालय के पास ढाबों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, गंदगी मिलने पर सिंहदेव ढाबा से 6000 रुपये जुर्माना वसूला

Seraikela News: सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त नितीश कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने समाहरणालय के पास गौरांगडीह स्थित ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक जांच अभियान चलाया. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सिंहदेव ढाबा और किशन कन्हैया ढाबा में कई तरह की लापरवाही सामने आई.


जांच के दौरान अधिकारियों ने किचन, खाद्य सामग्री, साफ-सफाई और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की जांच की. टीम को दोनों प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों और कोटपा अधिनियम से जुड़ी अनियमितताएं मिलीं.


सिंहदेव ढाबा में गंदगी, बिना हेडगियर काम करते मिले कर्मचारी
निरीक्षण के दौरान सिंहदेव ढाबा के किचन में गंदगी पाई गई. यहां खाना बनाने वाले कर्मचारी बिना हेडगियर और एप्रन के काम करते मिले. साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था.

अधिकारियों ने जब पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल से संबंधित दस्तावेज मांगे तो ढाबा संचालक कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका.

इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत ढाबा संचालक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं परिसर में खुली और जली हुई सिगरेट मिलने पर कोटपा (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत 1000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया. कुल 6000 रुपये की राशि मौके पर ही वसूल की गई.

किशन कन्हैया ढाबा पर भी जुर्माना, संचालकों को सख्त चेतावनी
जांच के दौरान किशन कन्हैया ढाबा में भी कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाया गया. इस पर संचालक से 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने दोनों ढाबा संचालकों को तुरंत साफ-सफाई व्यवस्था सुधारने और सभी जरूरी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित पेयजल, कर्मचारियों की स्वच्छता, नियमित मेडिकल जांच और पेस्ट कंट्रोल के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में खाद्य सुरक्षा और कोटपा अधिनियम को लेकर नियमित जांच अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जांच टीम में खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कार्तिक महतो, तरुण महतो और टोबैको कंट्रोल सेल के अशोक यादव शामिल थे.

WhatsApp
Connect With WhatsApp Cannel !