Jharkhand News: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के आधार पर हुई नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने हस्तक्षेप याचिका स्वीकार कर ली.
अदालत ने निर्देश दिया कि मूल रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं को मामले में पक्षकार बनाने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जाए. इसके बाद इच्छुक पक्ष अपील की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे.
कैविएट दाखिल करने वालों को देनी होगी याचिका की कॉपी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कैविएट दाखिल करने वाले पक्षों को याचिका की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से दायर संशोधन याचिका को भी अदालत ने मंजूरी दे दी. सरकार ने अदालत को बताया कि एकल पीठ के आदेश में संशोधन करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की नियुक्ति की गई है.
कमीशन की सुनवाई पर सरकार ने जताई आपत्ति
राज्य सरकार का तर्क है कि जब शिक्षक नियुक्ति मामले से जुड़ी अपील हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित है, तो इसी विषय पर समानांतर रूप से कमीशन की सुनवाई करना उचित नहीं होगा. अब इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 30 जून को होगी.