Cough Syrup Purchases Rules: केंद्र सरकार ने देशभर में दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब खांसी, सर्दी, बुखार या किसी अन्य बीमारी में इस्तेमाल होने वाली किसी भी तरह की सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 जून को जारी अधिसूचना में इस नए नियम की जानकारी दी है।
OTC सिरप पर खत्म हुई छूट
सरकार ने दवा नियम, 1945 में संशोधन करते हुए अनुसूची “K” से “सिरप” शब्द को हटा दिया है। पहले कुछ सिरप ओवर-द-काउंटर (OTC) श्रेणी में आती थीं, जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदा जा सकता था। लेकिन अब यह छूट खत्म कर दी गई है और सभी प्रकार की सिरप के लिए वैध प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा।
बिना प्रिस्क्रिप्शन सिरप बेचने पर होगी कार्रवाई, सेल्फ-मेडिकेशन पर लगेगी रोक
नए नियम के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना डॉक्टर की पर्ची के सिरप बेचने से बचने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से स्वयं दवा लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और गलत दवा सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों तथा स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम किया जा सकेगा।
देशभर में लागू होंगे नए नियम
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों ने दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, संशोधित नियम अब देशभर की फार्मेसियों पर लागू होंगे। गौरतलब है कि इस संशोधन का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिस पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की गई है।