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  • 2026-06-16

Jharkhand News: हाईकोर्ट से टीपीसी नक्सली प्रदीप गंझू को झटका, एनआईए की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज

Jharkhand News: प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के कुख्यात नक्सली प्रदीप गंझू को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाने की उसकी मांग को खारिज कर दिया है.

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एनआईए की ओर से मामले में जरूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, ऐसे में इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया.

दरअसल, प्रदीप गंझू ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल कर एनआईए की ओर से चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. उसका कहना था कि जांच एजेंसी की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.

बता दें कि चतरा जिले के मगध-आम्रपाली कोयला क्षेत्र में लेवी वसूली और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में एनआईए ने प्रदीप गंझू के खिलाफ केस दर्ज किया था. मामले में कांड संख्या 03/2018 के तहत जांच की गई थी. एनआईए ने अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अब मामले में गवाही की प्रक्रिया चल रही है.
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