Jamshedpur News: बिष्टुपुर स्थित "डबल डाउन बार" के बाहर हुए हत्याकांड के बाद उपजे तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. विभिन्न संगठनों द्वारा 3 जुलाई 2026 को जमशेदपुर बंद और धरना-प्रदर्शन के आह्वान के बाद शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी. इसे देखते हुए धालभूम के एसडीएम अर्नव मिश्रा ने साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जो 3 जुलाई 2026 की रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान इन इलाकों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस या पुतला दहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि विधि-व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे.
जारी सरकारी आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडे, गड़ासा-भाला या किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं घूम सकता. इसके साथ ही, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी और शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने की अनुमति नहीं होगी.
इस निषेधाज्ञा से ड्यूटी पर तैनात दण्डाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों और मीडियाकर्मियों को मुक्त रखा गया है. इसके अलावा पूर्व निर्धारित बारात, शव यात्रा, पूजा-अर्चना के लिए एकत्रित लोगों तथा धार्मिक पहचान के तहत सिख समुदाय के लिए कृपाण एवं नेपाली समुदाय के लिए खुकरी रखने पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा.