Ranchi News : स्टोन चिप्स से लदे एक ट्रक को कथित रूप से गलत तरीके से जब्त किए जाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने छतरपुर पुलिस को ट्रक तत्काल छोड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि जुर्माने की राशि पलामू के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) के वेतन से वसूली जाए।
अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को भुगतान करने का आदेश भी दिया है।
अधिकारियों से कोर्ट ने पूछा:- केस दर्ज नहीं हुआ तो जब्ती कैसे?
सुनवाई के दौरान छतरपुर के अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और पलामू के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि ट्रक जब्त करने के बाद क्या कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया।
कोर्ट ने जताई नाराजगी, कार्रवाई पर उठाए सवाल
अधिकारियों के जवाब पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक की जब्ती या तो गलत मंशा से की गई या फिर संबंधित अधिकारियों को कानून की सही जानकारी नहीं थी। अदालत ने ट्रक तत्काल छोड़ने का निर्देश देते हुए मामले का निष्पादन कर दिया।