Ranchi News: कांके रोड स्थित रिनपास (RINPAS) में लंबे समय से स्थायी निदेशक का पद खाली रहने का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और 11 सितंबर तक अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। जनहित याचिका उत्तम कुमार की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
2007 से प्रभारी व्यवस्था पर चल रहा संस्थान
याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 2007 के बाद से RINPAS में स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। संस्थान का संचालन लंबे समय से प्रभारी निदेशक के माध्यम से किया जा रहा है। याचिका में प्रभारी निदेशक की कार्यप्रणाली को लेकर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि संस्थान में कई महत्वपूर्ण कार्य अस्थायी कर्मचारियों के भरोसे संचालित किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं होना संस्थान के प्रशासनिक संचालन को प्रभावित कर सकता है।
स्थायी निदेशक की नियुक्ति की मांग
जनहित याचिका में हाईकोर्ट से RINPAS में जल्द स्थायी निदेशक की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में संस्थान की मौजूदा व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देने का आग्रह किया गया है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है।