• 2025-09-06

Due Date For Filing ITR :आईटीआर फाइल करने वालों के लिए बड़ी अपडेट,जाने क्या है ड्यू डेट और लास्ट डेट

Update For ITR Filers:इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले के लिए जरूरी खबर सामने आई है।अब रिटर्न फाइल करने की तारीख नजदीक आ रही है।जानकारी के अनुसार इस बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, लेकिन ये इसकी लास्ट डेट नहीं है।जब से तारीख कि घोषणा हुई है तब से लोगों को कन्फ्यूजन है कि 15 सितंबर 2025 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन ऐसा नहीं है।आपको बताए 15 सितंबर आईटीआर फाइलिंग करने की ड्यू डेट है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि ड्यू डेट और लास्ट डेट में क्या अंतर होता है। जाने ड्यू डेट और लास्ट डेट में क्या है अंतर?

चलिए पहले आपको बताए कि ड्यू डेट क्या होता है,तो ड्यू डेट वे तारीख है, जिसमें अगर टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करता है, तो उसे कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती।ऐसे में इस साल आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर 2025 रखी गई है।वही अगर लास्ट डेट की बात करे तो आईटीआर फाइल करने की लास्ट लेट 31 दिसंबर 2025 है। इसका मतलब है कि आप इस तारीख के बाद आईटीआर नहीं भर सकते, और इसे ही लास्ट डेट कहा जाता है।

लेट करने पर भरना पड़ता है जुर्माना 

साथ ही आपको ये भी बताया कि अगर कोई पेयर ने ड्यू डेट यानी 15 सितंबर के बाद और लास्ट डेट 31 दिसंबर से पहले आईटीआर फाइल करते है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।जानकारी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे 5000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।लेकिन अगर किसी टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो पेयर को 1000 रूपये लेट फाइन देना होगा ।