डिजिटल सुविधा के साथ लगेगा अतिरिक्त शुल्क
नई व्यवस्था के तहत हर स्पीड पोस्ट आइटम पर ₹5 अतिरिक्त शुल्क और जीएसटी देना होगा। यह सुविधा केवल प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत व्यक्ति को ही मिलेगी। डाक विभाग ने बताया कि पिछली बार शुल्क संशोधन साल 2012 में किया गया था, और अब लगभग 13 साल बाद डिजिटल सेवाओं के साथ नई दरें लागू की गई हैं।
नई दरें हुईं लागू
डाक विभाग ने 1 अक्तूबर से स्पीड पोस्ट की दरों में संशोधन किया है। 50 ग्राम तक की स्थानीय दर ₹19 तय की गई है, जबकि 200 से 2000 किलोमीटर दूरी तक ₹47 शुल्क लगेगा। 51 से 250 ग्राम तक की स्थानीय दर ₹24 और दूरी के अनुसार ₹59 से ₹77 तक तय की गई है। वहीं, 251 से 500 ग्राम तक की स्थानीय दर ₹28 और दूरी के अनुसार ₹70 से ₹93 तक शुल्क निर्धारित किया गया है। सभी श्रेणियों पर जीएसटी अतिरिक्त देना होगा।
निजी कुरियर जैसी सुविधा अब डाकघर में भी
डाक विभाग ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य अपनी सेवा को तकनीकी रूप से आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है। अब लोग अपने पार्सल और दस्तावेजों की डिलीवरी को पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम के बाद डाकघर की सेवाएं अब निजी कुरियर सेवाओं की तरह भरोसेमंद और पारदर्शी बन जाएंगी।