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  • 2025-11-30

Ranchi High Court: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा छठे वेतन आयोग का लाभ

Ranchi: हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा 28 फरवरी 2009 को जारी संकल्प में पहले से ही इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण को मान्यता दी गई है। इस संकल्प के अनुसार, प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन पे-बैंड–2 (₹9300–34800) तथा ग्रेड पे ₹4200 निर्धारित किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने में अनावश्यक देरी कर रही थी, जो अब स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह की समय-सीमा देते हुए निर्देश दिया कि इस अवधि के भीतर सभी प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन पुनर्निर्धारित किया जाए।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि वेतन निर्धारण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 8 सप्ताह के भीतर पात्र शिक्षकों को उनके सभी लाभ, बकाया राशि तथा अन्य वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाएं।

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