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  • 2025-12-15

Seraikela News: बिना वैध FSSAI फूड लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था बिग बास्केट स्टोर, अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश

Seraikela News: सरायकेला जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने आदित्यपुर स्थित बिग बास्केट स्टोर का निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं. स्टोर बिना वैध FSSAI फूड लाइसेंस के संचालित हो रहा था, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन है. जांच में पता चला कि स्टोर का लाइसेंस इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम का है, लेकिन इसमें जिले का नाम गलत लिखा हुआ है. यह लाइसेंस गलत जानकारी के आधार पर स्वतः निर्गत हुआ पाया गया.


बिग बास्केट स्टोर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया गया है. स्टोर संचालक को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का संचालन बंद करने और फूड लाइसेंस में संशोधन कर वैध लाइसेंस प्राप्त करने को कहा गया है. स्टोर में सिर्फ कार्यालयीय कार्य (नॉन-सेल्स गतिविधि) की सीमित अनुमति दी गई है, ताकि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. वैध और संशोधित फूड लाइसेंस मिलने के बाद ही स्टोर दोबारा खोला जा सकेगा.

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