Seraikela News: सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है. आरोपी अजय कालिंदी को नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-363 (अपहरण) में भी दोषी ठहराया है. इस धारा के तहत उसे 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.
लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाया
यह मामला चांडिल थाना क्षेत्र से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, 15 जून 2021 की रात करीब 8:30 बजे आरोपी अजय कालिंदी ने पारडीह की एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था. इसके बाद वह पीड़िता को जमशेदपुर के भुइयांडीह इलाके में स्थित एक किराए के मकान में ले गया, जहां उसने लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान नाबालिग गर्भवती भी हो गई. पीड़िता ने कई बार अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उसे अपने परिवार से बात करने से रोकता रहा.