Jharkhand News: धनबाद जिले के कुम्हार टोली स्थित राम कनाली इलाके और बाघमारा के केसर गढ़ में अवैध खनन के दौरान मजदूरों की मौत से जुड़ी घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह याचिका 5 सितंबर 2025 और 22 जुलाई 2025 की घटनाओं की CBI जांच और खनन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल की गई है.
CBI और राज्य सरकार से मांगा गया जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने को कहा गया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 फरवरी तय की है.
जनहित याचिका पर हुई विस्तार से सुनवाई
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निखिल रंजन ने अदालत में पक्ष रखा. इस मामले में संदीप पांडेय की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में अवैध खनन के दौरान हुई मौतों को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की गई है.
चीफ जस्टिस की बेंच में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद सभी पक्षों से जवाब तलब करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. अवैध खनन से जुड़ी घटनाओं में मजदूरों की मौत का मामला लगातार राज्य में चिंता का विषय रहा है. हाईकोर्ट द्वारा CBI और राज्य सरकार से जवाब तलब करना इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि जांच की दिशा किस ओर जाती है और प्रभावित परिवारों को न्याय और पुनर्वास को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं.