Jharkhand News: चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लिप्ता गांव निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र संगम सिंह और गंजू सिंह के पुत्र अनुज सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
शिकायत के बाद दर्ज हुआ था केस
पुलिस के अनुसार पीड़िता द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. दोनों आरोपी पीड़िता के ही गांव लिप्ता के रहने वाले हैं. केस दर्ज होने के बाद से आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा.
बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है पॉक्सो कानून
बताया गया कि पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में लागू किया गया था. इस कानून का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी जैसी घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है. इसमें त्वरित जांच और सख्त सजा का प्रावधान है, साथ ही बच्चों की पहचान गोपनीय रखने पर विशेष जोर दिया गया है.
कानून के तहत आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस का कहना है कि मामले में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है. पीड़िता की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि उसे न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.
पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद
पॉक्सो एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई दिखाती है कि बच्चों से जुड़े मामलों में पुलिस और न्याय व्यवस्था गंभीर है. समय पर गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद मिलती है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई समाज में कानून का भरोसा मजबूत करती है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाती है.