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  • 2026-01-12

Dhanbad Transport Department: परिवहन विभाग में नया नियम, वाहन की खरीद-बिक्री में अब क्रेता और विक्रेता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य

Dhanbad: अब वाहन की खरीद-बिक्री के समय परिवहन विभाग में क्रेता और विक्रेता दोनों की हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। पुराने नियमों की तुलना में यह बड़ा बदलाव धोखाधड़ी और कानूनी विवादों को रोकने के लिए किया गया है।


स्वामित्व कानूनी रूप से नए मालिक

अब कोई भी व्यक्ति जब वाहन बेचने या खरीदने आएगा, तो उसे आवश्यक दस्तावेजों जैसे फार्म 29, फार्म 30 और रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थिति दर्ज करनी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही वाहन का स्वामित्व कानूनी रूप से नए मालिक को ट्रांसफर किया जाएगा।

नियम लागू किया गया

दिवाकर सी द्विवेदी, डीटीओ ने बताया कि सेकंड हैंड दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद-बिक्री तेजी से बढ़ रही है, इसलिए प्रक्रिया को और पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए यह नियम लागू किया गया है।

कानूनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी

यह नई प्रक्रिया न केवल धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी बल्कि वाहन से जुड़े बीमा, पीयूसी, फिटनेस और बकाया टैक्स जैसी जानकारियों की भी जांच सुनिश्चित करेगी। इस तरह पूर्व मालिक की कानूनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और विवादों से बचाव होगा।
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