Ranchi News : कचहरी चौक स्थित एक प्लॉट पर प्रस्तावित कमर्शियल बिल्डिंग के नक्शा स्वीकृति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने टाउन प्लानर संजीव कुमार, संबंधित जमीन मालिकों और बिल्डर को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया है। साथ ही रांची नगर निगम से भी जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
यह याचिका मनोज कुमार साहू और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें 15 दिसंबर 2025 को आरएस प्लॉट नंबर 12 और 15 के लिए कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत किए जाने को चुनौती दी गई है।
कोर्ट की टिप्पणी:- निर्माण हुआ तो अंतिम फैसले के अधीन रहेगा, मास्टर प्लान के उल्लंघन का आरोप
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवादित भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया जाता है, तो वह इस मामले में आने वाले अंतिम न्यायिक फैसले के अधीन रहेगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को बताया कि स्वीकृत नक्शे में दर्शाई गई सड़क उनकी जमीन का हिस्सा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जमीन मालिक शांतनु सिंह और कन्हैया सिंह ने संबंधित भूमि नारायणी रियल एस्टेट एलएलपी को दी है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मास्टर प्लान-2037 के अनुसार प्लॉट नंबर 15 पर आवासीय और व्यावसायिक (मिक्स्ड यूज) निर्माण की अनुमति है, जबकि केवल कमर्शियल भवन की अनुमति नहीं है। साइट विजिट रिपोर्ट में भी इसी का उल्लेख होने के बावजूद रांची नगर निगम द्वारा केवल कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत कर दिया गया, जिसे याचिका में नियमों के विपरीत बताया गया है।